Income Tax News: टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, FY21 के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन 2 माह और बढ़ी; चेक करें डिटेल
Income Tax Return Filing Date Extended: देश में कोरोनावायरस महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर करदाताओं (Taxpayers) को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2020-21 (आयु 2021-22) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है.
CBDT ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है
CBDT ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है
Income Tax Return Filing Date Extended: देश में कोरोनावायरस महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर करदाताओं (Taxpayers) को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2020-21 (आयु 2021-22) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है. प्रत्यक्ष कर, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के तहत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, छूट प्रदान करता है.
वित्त वर्ष 2020-21 (AY 2021-22) के लिए नई इनकम टैक्स फाइलिंग डेडलाइन ऐसे चेक करें:
1) रेगुलर टैक्सपेयर के लिए, आकलन वर्ष 2021-22 के लिए इनकम की रिटर्न सबमिट करने की नियत तिथि 31 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है.
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2) ऑडिट करदाताओं के पास आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 30 नवंबर तक का समय होगा. पहले यह तारीख 31 अक्टूबर थी.
3) सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है.
4) विलंबित/ संशोधित इनकम रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि 31 दिसंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2022 कर दी गई है.
5) ट्रांसफर प्राइसिंग स्टडी रिपोर्ट की देय तिथि 30 नवंबर तक बढ़ाई गई
6) एसएफटी देय तिथि 31 मई, 2021 से 30 जून, 2021 तक बढ़ा दी गई है
7) Statement of Reportable Account - 31 मई से 30 जून तक बढ़ाया गया
8) वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही के लिए टीडीएस स्टेटमेंट 30 जून तक बढ़ा दिया गया है. पहले टीडीएस दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई थी.
9) फॉर्म 16 जारी करने की आखिरी तारीख एक महीने बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई है. पहले यह 15 जून थी.
“नियोक्ताओं के लिए विभिन्न अनुपालनों के लिए नियत तारीखों का एक्सटेंशन और साथ ही टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख का विस्तार आज की स्थिति में जरूरी है क्योंकि भारत में कई राज्यों में COVID-19 की दूसरी लहर चल रही है,” अर्चित गुप्ता, संस्थापक और प्रमुख क्लियरटैक्स के कार्यकारी अधिकारी ने कहा.
“विभिन्न नियत तारीख में छूट उन व्यवसायों के लिए अनुपालन बोझ को कम करेगी जो मौजूदा संकट से जूझ रहे हैं. यह इस बात पर भी जोर देता है कि व्यवसायों के लिए अपने कर अनुपालन को पूरी तरह से ऑनलाइन मूव करना कितना जरूरी है," क्लियरटैक्स सीईओ ने कहा.
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07:25 PM IST